जिला न्यायालय उत्तरकाशी द्वारा चुनाव याचिका संख्या 30/2025 में याचिकाकर्ता को बड़ी राहत और पुरोला ब्लॉक की प्रमुख के लिए बन आई आफत।
बता दें कि जिला न्यायालय उत्तरकाशी ने चुनाव याचिका संख्या 30/2025 (आंचल बनाम निशिता उर्फ निशिता पवार) के संबंध में एक महत्वपूर्ण अंतरिम आदेश पारित करते हुए वर्तमान प्रमुख श्रीमती निशिता उर्फ निशिता पवार (पत्नी श्री अंकित शाह) के प्रमुख पद पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा दिया है। साथ ही, उन्हें वित्तीय एवं प्रशासनिक शक्तियों से भी अस्थायी रूप से रोक लगा दिया है।
यह आदेश याचिकाकर्ता श्रीमती आंचल, 17 वार्ड क्षेत्र पंचायत सदस्य, कुरूडा के पक्ष में एक बड़ी कानूनी व नैतिक जीत मानी जा रही है।
श्रीमती आंचल ने सर्वप्रथम 11 अगस्त 2025 को जिला निर्वाचन अधिकारी (RO) के समक्ष आपत्ति प्रस्तुत की थी, जिसमें यह तर्क दिया गया था कि नाम में “टाइपिंग भूल” के कारण “निशिता” के स्थान पर “नितिशा” दर्ज किया गया है, प्रमुख हेतु इस नाम के किसी भी व्यक्ति द्वारा नामांकन नहीं किया गया है बिना तथ्य एवं सर्पोटिंग डॉक्युमेंट्स संज्ञान में लेते हुए, जो चुनाव प्रक्रिया की वैधता को प्रभावित करता है। हालांकि, RO द्वारा यह आपत्ति “टाइपिंग भूल” होने के आधार पर निरस्त कर दी गई।
इस निर्णय के विरोध में याचिकाकर्ता ने तुरंत माननीय उच्च न्यायालय, नैनीताल का दरवाजा खटखटाया। उच्च न्यायालय ने मामले की गंभीरता को देखते हुए 131H के तहत इस प्रकरण को माननीय जिला न्यायालय, उत्तरकाशी को चुनाव याचिका के रूप में सुनवाई हेतु निर्देशित किया।
24/09/2025 जिला न्यायालय द्वारा पारित अंतरिम आदेश ने याचिकाकर्ता को न्याय की दिशा में एक महत्वपूर्ण राहत प्रदान की है। यह आदेश न केवल चुनावी पारदर्शिता को सुनिश्चित करता है, बल्कि जनप्रतिनिधियों की वैधता के मामले में भी एक महत्वपूर्ण संदेश देता है।
याचिकाकर्ता श्रीमती आंचल ने इस आदेश को “लोकतंत्र और न्याय की जीत” बताया है और आगे की कानूनी प्रक्रिया में पूर्ण सहयोग करने का आश्वासन दिया है।
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By - dr. Arun Kuksal
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